चरित्र पर संदेह कर पत्नी की हत्या की कोशिश, पति को 5 साल का कठोर कारावास
चंद्रपुर, 31 अगस्त 2026: पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हुए उस पर चाकू से हमला कर जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी पति को चंद्रपुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 3 फरवरी 2023 का है। दोपहर करीब 2:30 बजे शिकायतकर्ता महिला अस्पताल का काम खत्म कर घर लौट रही थी। इसी दौरान उसके पति ने उसके चरित्र पर संदेह करते हुए उसे रिसेप्शन हॉल के पीछे स्थित घर में चलने के लिए कहा। पत्नी के घर जाने से इनकार करने पर आरोपी ने उसके सिर, हाथ और पैरों पर चाकू से दो-तीन वार कर दिए और उसकी हत्या करने का प्रयास किया।
घटना के बाद पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर ब्रह्मपुरी पुलिस थाने में अपराध क्रमांक 48/2023 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 307 में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने चश्मदीद गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाए। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने समय पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने माना अभियोजन का पक्ष मजबूत
मामले की सुनवाई चंद्रपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय न्यायाधीश श्री पी. एम. गुप्ता की अदालत में हुई। सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अभियोजक अधिवक्ता श्री सुधाकर देगवार ने आरोप सिद्ध करने के लिए साक्ष्य और प्रभावी दलीलें प्रस्तुत कीं।
सभी साक्ष्यों और अभियोजन की दलीलों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक सुरेंद्र प्रभाकर उप्रे, पुलिस स्टेशन ब्रह्मपुरी ने की। न्यायालय में सरकारी पक्ष की ओर से शासकीय अभियोजक अधिवक्ता श्री सुधाकर देगवार ने पैरवी की। वहीं न्यायालयीन पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस कांस्टेबल प्रकाश शेंद्रे, बी.एन. 227 पोस्ट, ब्रह्मपुरी ने कार्य किया।
यह कार्रवाई चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कटकाडे तथा ब्रह्मपुरी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में दोषसिद्धि कक्ष, चंद्रपुर द्वारा पूर्ण की गई।





