चंद्रपुर: आगामी पोला, तान्हा पोला, गणेशोत्सव और विसर्जन को देखते हुए चंद्रपुर जिला पुलिस प्रशासन ने लेजर लाइट, DJ और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह आदेश 5 सितंबर 2026 की रात 8 बजे से 27 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 36 और 38(1) के तहत विशेष प्रतिबंध और निषेध आदेश जारी किए हैं।
लेजर लाइट पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। मिरवणूक के दौरान तेज फ्लैश लाइट या आंखों और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रकाश व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
वहीं DJ, मॉडिफाइड साउंड सिस्टम, बफर और सबवूफर जैसे तेज आवाज वाले उपकरणों पर भी प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर, ध्वनिक्षेपक या एम्प्लीफायर के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और DJ के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, हालांकि जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्धारित छूट वाले दिन और समय इसके अपवाद होंगे।
इसके अलावा औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय और साइलेंस जोन में निर्धारित डेसिबल सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर ध्वनि और प्रकाश उपकरण जब्त किए जा सकते हैं। आयोजक, DJ ऑपरेटर या वाहन चालक के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई, गिरफ्तारी और न्यायालयीन मामला दर्ज किया जा सकता है।
चंद्रपुर पुलिस प्रशासन ने नागरिकों, गणेश मंडलों और सभी उत्सव आयोजकों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।





