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चंद्रपुर जिले में 2.70 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने की संभावना

31 अगस्त को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची, 30 सितंबर तक दावे-आपत्तियां दर्ज कराने का मौका

चंद्रपुर, 21 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र के निर्देशानुसार चंद्रपुर जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान के तहत जिले में करीब 2 लाख 70 हजार 195 मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित अथवा अन्य स्थान पर पंजीकृत/दोहरी प्रविष्टि के कारण प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाने के लिए पात्र नहीं पाए गए हैं। इन मतदाताओं को ‘अनकलेक्टेबल ई.एफ.’ श्रेणी में रखा गया है।

इनमें 28,581 मतदाता नहीं मिले, 1,62,853 मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित, 51,913 मृत, 25,598 अन्यत्र पंजीकृत अथवा दोहरी प्रविष्टि वाले और 1,250 मतदाता अन्य श्रेणी में हैं। इन मतदाताओं की अस्थायी सूची 12 अगस्त 2026 को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा चुकी है।

राजनीतिक दलों के संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय प्रतिनिधि (BLA) यदि इन सूचियों में शामिल किसी मतदाता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराते हैं, तो संबंधित मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी (BLO) द्वारा जानकारी का सत्यापन कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

31 अगस्त को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची

मतदान केंद्रों के युक्तिकरण और प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की तकनीकी प्रक्रिया के चलते संशोधित कार्यक्रम लागू किया गया है। अब जिले की प्रारूप मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

जिले में 30 जून से 17 अगस्त 2026 के बीच 2,076 बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर गणना प्रपत्र भरने और मतदाताओं के सत्यापन का अभियान चलाया गया। जिले में कुल 17,97,655 पंजीकृत मतदाताओं में से 15,27,460 मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जो कुल मतदाताओं का 84.97 प्रतिशत है।

तीन नए मतदान केंद्र, 13 केंद्रों का विलय

मतदाताओं की सुविधा के लिए 1,300 से अधिक मतदाताओं वाले स्थानों पर 3 नए उप-मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कम मतदाताओं वाले 13 मतदान केंद्रों का विलय किया गया है। युक्तिकरण के बाद जिले में कुल 2,066 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं।

SIR का संशोधित कार्यक्रम

  • मतदान केंद्रों का युक्तिकरण एवं पुनर्गठन : 24 अगस्त 2026 तक
  • प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन : 31 अगस्त 2026
  • दावे एवं आपत्तियां दर्ज करने की अवधि : 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026
  • नोटिस एवं दावे-आपत्तियों का निपटारा : 31 अगस्त से 29 अक्टूबर 2026
  • अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 4 नवंबर 2026

नए मतदाताओं को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का अवसर

31 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद इसे सरकारी कार्यालयों के सूचना पटलों तथा आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूचियां सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में उपलब्ध कराई जाएंगी।

जिन पात्र नागरिकों का नाम प्रारूप सूची में शामिल नहीं है अथवा जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म नंबर 6 आवेदन कर सकते हैं। मतदाता सूची में दर्ज विवरण में सुधार के लिए फॉर्म नंबर 8, जबकि किसी अपात्र नाम के संबंध में आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म नंबर 7 का उपयोग किया जा सकेगा।

ये आवेदन मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा संबंधित बीएलओ/मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं।

प्रशासन की नागरिकों से अपील

जिला प्रशासन ने चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों से 31 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम जांचने की अपील की है। नाम नहीं होने अथवा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर 30 सितंबर 2026 से पहले निर्धारित प्रारूप में दावा या आपत्ति दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी वसुमना पंत ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने नाम और विवरण की जांच कर मतदाता सूची में आवश्यक सुधार या पंजीकरण सुनिश्चित करें।