Home Chandrapur My City गणेशोत्सव में सशर्त डीजे की अनुमति, ध्वनि प्रदूषण नियमों का करना होगा...

गणेशोत्सव में सशर्त डीजे की अनुमति, ध्वनि प्रदूषण नियमों का करना होगा पालन

चंद्रपुर : गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की भावनाओं, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस वर्ष गणेशोत्सव में निर्धारित शर्तों के साथ सीमित ध्वनि स्तर पर डीजे बजाने की अनुमति दी जाएगी।
जानकारी के अनुसार, गणेश मंडलों के पदाधिकारियों, गणेश भक्तों और डीजे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने डीजे पर लगी रोक को लेकर अपनी बात रखी। इसके बाद संबंधित जनप्रतिनिधियों ने जिला पुलिस अधीक्षक आयुष नोपाणी के साथ बैठक कर विस्तृत चर्चा की। बैठक में धार्मिक आस्था, गणेशोत्सव की पारंपरिक गरिमा, ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों और आम नागरिकों की सुविधा जैसे सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया गया।
चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा निर्धारित ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करते हुए और निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर डीजे बजाने की अनुमति दी जाएगी।
इसके लिए सभी संबंधित गणेश मंडलों और डीजे संचालकों को पुलिस प्रशासन के समक्ष आवश्यक स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration) जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने कहा है कि यह निर्णय श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान, उत्सव की परंपरा को बनाए रखने और नागरिकों की शांति व सुविधा के बीच संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से लिया गया है। साथ ही सभी गणेश मंडलों, डीजे एसोसिएशन, गणेश भक्तों और जिला पुलिस प्रशासन से इस निर्णय को सफल बनाने में सहयोग की अपील की गई है।
प्रशासन ने सभी से आग्रह किया है कि इस वर्ष गणेशोत्सव को उत्साह, अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और आपसी सहयोग की भावना के साथ मनाएं।