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डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना: दस्तावेज़ों की त्रुटि सुधारने की अंतिम तिथि 7 जुलाई तक बढ़ी
चंद्रपुर

29 जून। भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना (शैक्षणिक वर्ष 2025-26) के तहत आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति एवं नवबौद्ध वर्ग के उन विद्यार्थियों को राहत दी गई है, जिनके आवेदन दस्तावेज़ों में त्रुटियों के कारण लंबित हैं। ऐसे विद्यार्थियों को अब 7 जुलाई 2026 तक दस्तावेज़ों की त्रुटियां दूर करने का अवसर दिया गया है।
सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय ने बताया कि जिन विद्यार्थियों ने अभी तक अपने आवेदन की त्रुटियों को ठीक नहीं किया है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन की संशोधित प्रति आवश्यक दस्तावेज़ों सहित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 7 जुलाई 2026 तक कार्यालयीन समय में सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चंद्रपुर में जमा करें।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जमा नहीं करेंगे, वे स्वाधार योजना के लाभ से वंचित रह सकते हैं और इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित विद्यार्थी की होगी।
सहायक आयुक्त विनोद मोहतुरे ने बताया कि त्रुटिपूर्ण आवेदनों वाले विद्यार्थियों की सूची कार्यालय के सूचना पट्ट पर तथा आधिकारिक वेबसाइट www.acswchandrapur.in पर प्रकाशित कर दी गई है।