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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 15,010 संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए अधिसंख्य पदों के सृजन का शासनादेश जारी

चंद्रपुर, 1 जुलाई: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत महाराष्ट्र में कार्यरत 15,010 संविदा कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के सेवा समायोजन का रास्ता अब साफ हो गया है। राज्य सरकार ने इनके लिए समकक्ष वेतनमान वाले अधिसंख्य (सुपरन्यूमरेरी) पदों के सृजन तथा इस पर होने वाले लगभग 1,153.60 करोड़ रुपये के वार्षिक व्यय को मंजूरी देते हुए शासनादेश जारी कर दिया है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर तथा राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोडीकर ने संविदा कर्मचारियों के सेवा समायोजन के लिए विशेष प्रयास किए। उनके मार्गदर्शन में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।
इससे पहले 14 मार्च 2024 को मंत्रिमंडल ने 10 वर्ष से अधिक सेवा देने वाले संविदा कर्मचारियों के समायोजन को मंजूरी दी थी। बाद में 4 नवंबर 2025 को इसमें संशोधन किया गया। कर्मचारियों के समायोजन के मानदंड तय करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अंतरविभागीय समिति गठित की गई थी। समिति की सिफारिशों और 25 जून 2026 की मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यह शासनादेश जारी किया गया है।
शासनादेश के अनुसार, 25 जून 2026 तक तकनीकी अवरोध (टेक्निकल ब्रेक) को छोड़कर लगातार 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा पूरी कर चुके 15,010 संविदा कर्मचारियों को एकमुश्त विशेष प्रावधान के तहत समकक्ष वेतनमान वाले अधिसंख्य पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग और ग्राम विकास विभाग के नियमित स्वीकृत पदों से संबंधित संविदा पदों की समकक्षता तय की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के समकक्ष पदों पर भी विचार किया जाएगा।
पदों की समकक्षता निर्धारित करते समय कार्य का स्वरूप, जिम्मेदारियां, शैक्षणिक योग्यता, सेवा प्रवेश नियम, वर्तमान मानदेय तथा सातवें वेतन आयोग के अनुसार लागू वेतनमान को आधार बनाया जाएगा। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग अधिसंख्य पदों का सृजन करेंगे और पात्र कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे।
इन कर्मचारियों को संबंधित समकक्ष पद के वेतनमान के अनुसार न्यूनतम मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डीए) तथा यात्रा भत्ता (टीए) मिलेगा। साथ ही वर्तमान में प्राप्त हो रहा वेतन भी सुरक्षित रहेगा। हालांकि, उन्हें पदोन्नति, आश्वस्त प्रगति योजना (एसीपी), पेंशन या पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वर्तमान में लागू अवकाश नियम ही उन पर लागू रहेंगे।
शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि ये अधिसंख्य पद व्यक्ति-विशेष के लिए होंगे। संबंधित कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने या किसी अन्य कारण से सेवा समाप्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त हो जाएगा और उस पर नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। साथ ही, इन कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी नहीं मिलेगा।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में इस प्रकार के नियमितीकरण की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मानव संसाधन की नियुक्तियां मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग अथवा सेवा अनुबंध (सर्विस कॉन्ट्रैक्ट) के माध्यम से की जाएंगी। भविष्य में नए पदों के सृजन संबंधी सभी निर्णय वित्त विभाग की उच्चस्तरीय सचिव समिति की मंजूरी से ही लिए जाएंगे।
यह जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद, चंद्रपुर द्वारा दी गई।