
पुलिस अधीक्षक ने जारी किया आदेश
चंद्रपुर, दिनांक 21: जिले में आगामी दिनों में गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद का त्यौहार मनाया जाएगा। चूँकि इस त्यौहार के जुलूसों में लेज़र लाइट का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, इसलिए मानव जीवन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, लोगों में भ्रम की स्थिति, साथ ही संघर्ष और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। इसलिए, जुलूसों में लेज़र लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन ने ऐसे आदेश जारी किए हैं।
चंद्रपुर जिले में 27 अगस्त से 9 सितंबर तक गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद का त्यौहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। जिले में सार्वजनिक गणेश मंडल द्वारा अलग-अलग तिथियों पर मूर्ति विसर्जन जुलूस निकाले जाएँगे। साथ ही, ईद-ए-मिलाद के अवसर पर जुलूस निकाले जाते हैं। इस जुलूस में लेज़र लाइट का व्यापक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना है।
लेज़र लाइट से अंधापन, आँखों को नुकसान, स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है और अराजकता व कानून-व्यवस्था की समस्याएँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए, पुलिस अधीक्षक के आदेश में कहा गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (1) के तहत 27 अगस्त से 9 सितंबर 2025 तक गणेशोत्सव और ईद-ए-मिलाद के जुलूसों में लेज़र लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

