चंद्रपुर, 21 जुलाई। महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल द्वारा राज्यभर में मधु केंद्र (मधुमक्खी पालन) योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन का निःशुल्क प्रशिक्षण, आवश्यक सामग्री पर 50 प्रतिशत अनुदान एवं 50 प्रतिशत स्वयं का अंशदान, सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर शहद की खरीद, विशेष प्रशिक्षण तथा मधुमक्खियों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित जागरूकता का लाभ मिलेगा।
पात्रता
1. व्यक्तिगत मधुमक्खी पालक
आवेदक स्थानीय निवासी हो।
स्वयं की कृषि भूमि होने पर प्राथमिकता दी जाएगी।
आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. केंद्र संचालक (प्रगतिशील मधुमक्खी पालक)
न्यूनतम 10वीं उत्तीर्ण।
आयु 21 वर्ष या उससे अधिक।
स्वयं या परिवार के नाम कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि अथवा लीज पर ली गई भूमि हो।
मधुमक्खी पालन, प्रजनन एवं शहद उत्पादन का प्रशिक्षण देने की क्षमता एवं सुविधा हो।
3. केंद्र संचालक संस्था
संस्था विधिवत पंजीकृत हो।
संस्था के नाम या लीज पर कम से कम 1,000 वर्ग फुट का उपयुक्त भवन हो।
मधुमक्खी पालन, प्रजनन एवं शहद उत्पादन का प्रशिक्षण देने की सुविधा उपलब्ध हो।
आवश्यक शर्तें
लाभार्थी चयन के बाद प्रशिक्षण से पहले मधुमक्खी पालन व्यवसाय शुरू करने संबंधी सहमति पत्र देना अनिवार्य होगा। साथ ही मंडल द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण लेना भी आवश्यक रहेगा।
अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, उद्योग भवन, दूसरा तल, बस स्टैंड के सामने, चंद्रपुर से संपर्क करें।
मोबाइल: 9373287057 / 9322789232
या मध संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, महाबलेश्वर, जिला सातारा से दूरभाष 02168-268264 पर संपर्क किया जा सकता है।





