
चंद्रपुर, 8 जुलाई। जिला परिषद के समाज कल्याण विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 20 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना, 7 प्रतिशत वन राजस्व योजना तथा 5 प्रतिशत दिव्यांग कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तिगत एवं सामूहिक लाभकारी योजनाओं की घोषणा की है।
इन योजनाओं का उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर दिव्यांग व्यक्तियों एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे संबंधित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति कार्यालय से संपर्क कर 27 जुलाई 2026 तक पंचायत समिति में आवेदन जमा करें।
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, दिव्यांग लाभार्थियों को आवश्यक सहायक उपकरणों की खरीद के लिए डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, पिछड़ा वर्ग के परिवारों को स्वरोजगार एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
20 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग कल्याण योजना के प्रमुख लाभ
पिछड़ा वर्ग के लघु एवं सीमांत किसानों को 90% अनुदान पर तिरपाल उपलब्ध कराना।
90% अनुदान पर सबमर्सिबल विद्युत पंप उपलब्ध कराना।
ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं सीमांत किसानों को 90% अनुदान पर ऑयल इंजन प्रदान करना।
पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को 90% अनुदान पर सिलाई मशीन एवं पिको-फॉल मशीन उपलब्ध कराना।
महिलाओं को 90% अनुदान पर आटा चक्की प्रदान करना।
ई-रिक्शा, ज़ेरॉक्स मशीन, इलेक्ट्रिक मोटर शॉप ऑन व्हील्स आदि लघु उद्योगों के लिए 75% अनुदान पर आर्थिक सहायता।
महिलाओं को व्यवसाय के लिए 90% अनुदान पर सोलर आयरन यूनिट उपलब्ध कराना।
महिलाओं को 90% अनुदान पर सोलर वेजिटेबल शॉप उपलब्ध कराना।
5 प्रतिशत दिव्यांग कल्याण योजना के तहत सुविधाएं
दिव्यांगजनों को बैटरी चालित तीन पहिया वाहन, सफेद छड़ी, श्रवण यंत्र, कमोड चेयर, कमोड स्टूल, सीपी चेयर आदि सहायक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता, जिसमें आटा चक्की हेतु ₹55,000, सिलाई मशीन हेतु ₹7,700, ज़ेरॉक्स मशीन हेतु ₹70,000 तथा कंप्यूटर एवं प्रिंटर हेतु ₹58,000 तक की सहायता शामिल है।
दिव्यांग किसानों को कृषि आधारित व्यवसाय के लिए आर्थिक सहायता, जिसमें बकरी पालन हेतु ₹42,000, कुक्कुट पालन हेतु ₹6,000 तथा दुग्ध व्यवसाय हेतु ₹43,000 तक का अनुदान दिया जाएगा।
स्वरोजगार के लिए दिव्यांग लाभार्थियों को ई-रिक्शा एवं ट्रॉली भी उपलब्ध कराई जाएगी।
समाज कल्याण विभाग ने सभी पात्र दिव्यांग एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिकों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है।




