
2 जुलाई: केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 23 दिसंबर 2024 को जारी परिपत्र के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर भी एचएसआरपी लगाना आवश्यक है।
एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई थी। इसके बाद 1 जुलाई 2026 से पुराने वाहनों पर एचएसआरपी संबंधी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगी होगी, उनके खिलाफ केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 50 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, जिन वाहन मालिकों ने एचएसआरपी लगवाने के लिए पहले से ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, उन्हें कार्रवाई से छूट दी जाएगी।
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही ने सभी वाहन चालकों, वाहन मालिकों एवं नागरिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर शीघ्र ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें। अन्यथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, चंद्रपुर तथा यातायात पुलिस विभाग द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



