25 varshiy mahila se chhedchhad ke liye vyakti ko 5 sal ki Jail ki Saja

65 वर्षीय महिला से छेड़छाड़ के लिए व्यक्ति को पांच साल की जेल की सजा

दिनांक 07/07/2025 को गढ़चिरौली निवासी आरोपी अयूब खान साहेब खान पठान के विरुद्ध महाकाली मंदिर क्षेत्र में 65 वर्षीय महिला के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता-2023 की धारा 74, 75 (i) (ii), 76 के तहत पुलिस स्टेशन चंद्रपुर शहर में अपराध क्रमांक 755/2025 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

उक्त अपराध की जांच पूपानी तृप्ति खंडाई, थाना चंद्रपुर शहर द्वारा की गई और आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। आज माननीय वर्तमान न्यायाधीश श्रीमती अभिश्री देव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-1 चंद्रपुर ने आरोपी को उक्त अपराध में दोषी करार देते हुए धारा 64(2)(क) के साथ धारा 62 भादवि में 5 वर्ष सश्रम कारावास और 5000/- रुपये जुर्माने तथा धारा 258(2) के अंतर्गत 6 माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

इस मामले में, एडवोकेट श्री एस.आर. देगावार ने सरकारी अभियोजक का प्रतिनिधित्व किया, जबकि पोहवा/2370 किशोरी पी.ओ. स्टेशन चंद्रपुर सिटी ने अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्य किया।

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