Home Chandrapur My City चंद्रपुर जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

चंद्रपुर जिले में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत

पक्षकारों और नागरिकों से समझौते के जरिए मामलों के निपटारे का लाभ उठाने की अपील

चंद्रपुर, 2 सितंबर। चंद्रपुर जिले में शनिवार, 12 सितंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अधिवक्ताओं, पक्षकारों और नागरिकों से इस लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में सहभागी होकर आपसी समझौते के माध्यम से अपने मामलों का त्वरित निपटारा कराने का लाभ उठाने की अपील प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधि सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय लाहोटी ने की है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई के निर्देशानुसार और प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय लाहोटी के मार्गदर्शन में चंद्रपुर शहर सहित पूरे जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।

आपसी समझौते से मामलों का त्वरित निपटारा

लोक अदालत की प्रमुख विशेषता मामलों का शीघ्र निपटारा है। न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी समझौते और सर्वसम्मति के आधार पर तत्काल निपटाया जा सकता है। लोक अदालत में पारित निर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री के समान महत्व प्राप्त होता है और उसकी कानूनी रूप से अमल में लाया जा सकता है।

लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के समय, धन और श्रम की बचत होती है। विवादों का सौहार्दपूर्ण एवं स्थायी समाधान होने के साथ ही भविष्य में होने वाले विवादों को भी टालने में मदद मिलती है। विशेष बात यह है कि लोक अदालत की कार्यवाही के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता।

कई प्रकार के मामलों का हो सकेगा निपटारा

चंद्रपुर जिला मुख्यालय के साथ ही जिले के सभी तहसील न्यायालयों में एक ही दिन राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें न्यायालयों में लंबित दीवानी एवं आपराधिक प्रकृति के समझौता योग्य मामले, धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण, श्रम कानून से संबंधित मामले, मकान मालिक-किरायेदार विवाद, पारिवारिक विवाद (तलाक को छोड़कर) तथा विद्युत कानून के तहत समझौता योग्य विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जा सकेगा।

इसके अलावा न्यायालय में मामला दाखिल होने से पहले के प्री-लिटिगेशन मामले, राजस्व संबंधी मामले, पानी के बिल तथा बिजली बिल से जुड़े समझौता योग्य मामलों को भी आपसी सहमति से निपटारे के लिए लोक अदालत के समक्ष रखा जा सकेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिन नागरिकों को अपने मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में रखना है, वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधि सेवा प्राधिकरण, चंद्रपुर से प्रत्यक्ष संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 07172-271679 अथवा कार्यालयीन मोबाइल नंबर 8591903934 पर संपर्क किया जा सकता है।

जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव सुधीर इंगले ने भी अधिवक्ताओं, पक्षकारों और नागरिकों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने तथा अपने समझौता योग्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराने की अपील की है।