
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए हैं और इस संबंध में एक सरकारी निर्णय जारी किया गया है।
डिजिटल युग में सोशल मीडिया संचार का एक प्रभावी माध्यम होने के बावजूद, गोपनीय जानकारी के प्रसार, गलत सूचना के प्रसार और सरकारी नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979 सोशल मीडिया के उपयोग पर भी लागू होंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर महाराष्ट्र सिविल सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1979 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

