सुगंधित तम्बाकू की अवैध खोज की गई

वरोरा में आरोपी मिथुन लहानु घोटेकर, उम्र 42, निवासी पंचशील चाईक, जटपुरा गेट, चंद्रपुर के पिकअप वाहन में और आरोपी अनिल बोधे, निवासी वरोरा के कमरे में संग्रहीत प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू के संबंध में छापा मारा गया। आरोपियों से निम्नलिखित वस्तुएं जब्त की गई हैं।

1. सुगंधित प्रतिबंधित तम्बाकू, कुल कीमत 12,40,260/- रुपये, वस्तु

2. अशोक लीलैंड कंपनी का पुराना प्रयुक्त मालवाहक वाहन क्रमांक एमएच 34 बीजी 1009 किमी. क्रमांक 5,00,000/- कीमती 17,40,260/- रूपये बिना लाइसेंस के अवैध रूप से प्राप्त किया गया था, उक्त माल को जब्त कर कब्जे में लिया गया तथा प्रकरण में नामजद आरोपियों के विरुद्ध थाना वरोरा अप.क्र. 827/2025 धारा 123,223,274,275 आईपीसी 2023, धारा 59 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दिनांक 04/12/2025 को वरोरा पुलिस ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक संयुक्त अभियान चलाया और प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर, वरोरा शहर, राम मंदिर वार्ड वरोरा में रहने वाले आरोपी अनिल फूलचंद शर्मा ने वरोरा शहर में उचित तरीके से संग्रहीत प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू पर छापा मारा और आरोपी से निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त किया।

1. बिना लाइसेंस के अवैध रूप से 6,49,170/- रुपए मूल्य का फ्लेवर्ड प्रतिबंधित तंबाकू और पान मसाला प्राप्त होने पर उक्त माल को जब्त कर कब्जे में ले लिया गया और मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 123,223,274,275 के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(1), 26(2)(iv)27(3)(e), 30(2)(a)59 के तहत मामला दर्ज किया गया है। तदनुसार, इस संबंध में पोस्ट स्टेशन वरोरा में दो कार्यवाही शुरू की गई है।

कर दी गई।

उक्त कार्यवाही माननीय पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, तथा माननीय उप विभागीय पुलिस अधिकारी श्री संतोष बाकल, वरोरा के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक अजिंक्य ताम्बडे, सपोनि सुनील पाटिल, पुलिस अंमालदार दिलीप सूर, महेश गावतुरे, मनोज ठाकरे, सौरभकुलते, प्रशांत नागोसे किशोर बोडे, अमोल नवघरे, सुखराज यादव, विशाल राजुरकर, संदीप मुले, पुलिस स्टेशन वरोरा द्वारा की गई है।

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